कंझावला “हिट एंड रन” केस में चार लोगों पर चलेगा हत्या का मुकदमा, दिल्ली की अदालत ने जारी किया आदेश

0

Kanjhawala Murder Case: राजधानी दिल्ली के ऊत्तर-पश्चिमी क्षेत्र कंझावला में अंजली हिट एंड रन केस में दिल्ली की रोहिणी अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने चार आरोपियों अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन पर हत्या की कठोर धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ये चारों आरोपी उस रात गाड़ी में मौजूद थे। इसके साथ ही मामले में तीन अन्य आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना और कृष्ण पर IPC की धारा 302 (हत्या), धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना), धारा 212 (अपराधी को शरण देना), धारा 120-B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप सिध्द किए गए हैं। वहीं इन तीनों को IPC की धारा 120B से बरी कर दिया गया है. जबकि बाकी धाराओं के तहत इन आरोपियों पर केस चलेगा।

क्या था पूरा मामला

1 जनवरी, 2023 को नए साल की रात में कुछ नशे की हालात में कार चला रहे युवकों ने एक स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी थी, जिससे युवती कार के नीचे फंस गई थी. कार सवार युवकों ने इसके बाद भी गाड़ी नहीं रोकी और लगभग 12 किमी तक गाड़ी दौड़ाते रहे, जिसके चलते लड़की की मौत हो गई थी।

ये भी पढ़ें: भारत का इकलौता सैनिक जिसका बना है मंदिरचीनी सैनिक भी देते हैं सम्मानजानें क्या है उनकी दिलचस्प कहानी

दिल्ली पुलिस के 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड

हैरान कर देने वाली बात यह थी, कि लड़की की बॉ़डी को कार 12 किमी तक दौड़ती रही लेकिन किसी ऑन ड्यूटी तैनात किसी भी पुलिसवाले की नजर उस पर नहीं पड़ी. जिसमें लापरवाही के चलते दिल्ली पुलिस के 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था। रूट पर तैनात पुलिसकर्मियों में  2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कॉन्स्टेबल, 1 कॉन्स्टेबल शामिल थे. सस्पेंड पुलिसकर्मियों में से 6 पीसीआर की ड्यूटी में तैनात थे और 5 पुलिसकर्मी पिकेट पर तैनात थे. जिन सबको सस्पेंड किया गया है।

ये भी पढ़ें: Ashes 2023: पांचवें टेस्ट के लिए England टीम का ऐलान, 40 साल के James Anderson को फिर मिला मौका

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘Saugandh TV’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, और INSTAGRAM पर भी फॉलो कर सकते हैं।

 

आपको यह भी पसंद आ सकता है
Leave A Reply

Your email address will not be published.