Haryana में 45 से 60 वर्ष तक खास श्रेणी के पुरूषों को राज्य सरकार हर महीने देगी 2750 रुपये मासिक पेंशन
Haryana News: हरियाणा सरकार ने निम्न आय वाले 45 से 60 साल की उम्र के अविवाहित पुरूषों को जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख 80 हजार रूपये से कम हैं. उनकों 2750 रूपये प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार विधुर लोगों (जिनकी पत्नी का देंहात हो चुका हैं) के लिए भी पेंशन का प्रावधान किया है। विधुर लोगों में यह स्कीम 40 से 60 वर्ष तक की उम्र के पुरूषों के लिए लागू की है। इस योजना का लाभ 3 लाख से कम की सालाना आय वाले लोगों को मिलेगा। राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों के लिए बुढ़ापा पेंशन योजना पहले से ही चलती आ रही है।
प्रदेश में पहले से चलती आ रही हैं स्कीम
हरियाणा में पहले से ही 60 वर्ष से अधिक आयु वाले महिला व पुरूषों को बुढ़ापा पेंशन के तौर पर 2750 रूपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। अब इस घोषणा के बाद से राज्य सरकार के खजाने पर 240 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त भार पड़ेगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, कि कुल 65 हजार अविवाहित पुरुष और महिलाएं व 5687 विधुर इस विशिष्ट आयु वर्ग और आय सीमा के दायरे में आते हैं।
जीवन यापन स्थिति में होगा सुधार
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, कि इस योजना को लागू करने में लाभार्थी नागरिकों के जीवन यापन करने के स्तर में सुधार होगा। जिससे लाभार्थी लोग सम्मानजनक जीवन यापन कर सकेंगे। खट्टर ने कहा, कि शहरी स्थानीय निकायों और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा संपूर्ण राज्य में अनियमित कालोनियों को नियमित करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, कि इन कालोनियों को नियमित करने के लिए कानून व नीतियों में संशोधन करने की आवश्यकता हैं।