अनुच्छेद 370 पर Supreme Court में सुनवाई, वरिष्ठ वकील ने पूछा- ‘क्या सरकार को फैसला लेने का अधिकार?’
Supreme Court On Article 370: NDA के दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को दिए जा रहे स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया था. जिसके बाद कश्मीर में काफी समय तक कर्फ्यू लगा दिया गया. इस मुद्दे को लेकर देश में काफी विरोध हुआ. हालांकि अब इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है, आर्टिकल 370 हटाना वैध है या अवैध इसको लेकर दायर याचिकाओं के ऊपर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां के लोगों का विस्वास रखना हमारा काम है. परंतु जनमत संग्रह कराना उचित नहीं है।
यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने को ‘ब्रेक्जिट’ कहा जाता है. मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ की ये टिप्पणी सीनियर वकील कपिल सिब्बल के दलील के बाद आई, जिसमें कहा गया कि संविधान के आर्टिकल 370 को हटाना, ब्रेक्जिट की तरह एक राजनीतिक कदम था, जहां ब्रिटिश नागरिकों की राय जनमत संग्रह से ली गई थी।
क्या सरकार के पास ऐसा करने का अधिकार है?
सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल मोहम्मद अकबर लोन जो की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, उनकी ओर से पेश हुए थे, मोहम्मद अकबर लोन ने आर्टिकल 370 को हटाए जाने को चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को ये तय करना होगा की क्या भारत सरकार आर्टिकल 370 को हटाने का अधिकार रखती है?
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मुख्य न्यायाधीश ने दिया जवाब
इस याचिका को सुनने वाली बेंच का हिस्सा न्यायाधीश संजय किशन कौल, न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश सूर्यकांत शामिल हैं. सिब्बल की दलीलों पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने जवाब देते हुए कहा कि “संवैधानिक लोकतंत्र में, लोगों की राय जानने का काम स्थापित संस्थानों के जरिए किया जाना चाहिए. आप ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह जैसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते.” उन्होंने सिब्बल के दलील से सहमति जताई कि ब्रेक्जिट एक राजनीतिक फैसला था, परंतु हमारे जैसे संवैधानिक देश के अंदर जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं उठता है।
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