Raghav Chadha के राज्यसभा निलंबन मामले पर SC में सुनवाई, कोर्ट ने कहा- ‘सभापति से मांगनी होगी माफी’

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Raghav Chadha: संसद के पिछले सत्र में कई सांसदों को निलंबित किया गया था. जिसमें आम आदमी पार्टी से राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा भी शामिल थे. जिसको हटाने को लेकर आप सांसद ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी. राघव चड्ढा के अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा के सभापति से मिलकर बिना शर्त माफी मांगे. अदालत ने कहा कि आप सभापति से मिल कर बिना शर्त माफी मांगें. जिसके बाद सभापति इस आधार पर विचार कर सकते हैं कि आप एक युवा सदस्य हैं. जिसके बाद आपके निलंबन को खत्म करने का रास्ता निकल सकता है.

सुप्रीम कोर्ट में राघव ने की थी अपील

बता दें कि आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा से अपने निलंबन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. दरअसल अगस्त में उनको निलंबित किया गया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने साथी 5 सांसदों की सहमति के बिना उनके नाम के हस्ताक्षर किए थे. राघव चड्ढा को अपना नाम सेलेक्ट कमिटी के लिए प्रस्तावित करने के आरोप में उनको निलंबित किया गया था. वहीं संसद की विशेषाधिकार कमिटी के पास अभी भी यह मामला है. बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने राघव को सभापति से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है.

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सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी की थी

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने पूछा था कि एक सांसद को कब तक निलंबित रखा जा सकता है. वहीं इस मामले में सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल से संसद सदस्यों के निलंबन के नियमों के बारे में पूछा कि एक संसद सदस्य को कब तक निलंबित किया जा सकता है. कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने कहा कि यह विषय राज्यसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है. इस पर कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए. इससे पहले राघव चड्ढा की याचिका पर 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया था.

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