ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जारी रहेगी पूजा
Gyanvapi Case Update: देश की सर्वोच्च अदालत ने आज एक बार फिर से बड़ा फैसला दिया है. ये फैसला ज्ञानवापी परिसर से जुड़ा है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए कहा की व्यास तहखाने में में पूजा होती रहेगी. दरअसल पूजा अर्चना के खिलाफ मस्जिद कमिटी ने याचिका डाली थी. जिसके बाद आज इस पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनाई करते हुए कहा की 31 मैच को आए इस फैसले से नमाज़ राभावित नही हुई है.
कोर्ट में क्या हुआ?
देश की सर्वोच्च अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मुस्लिफ पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया है. तहखाने में पूजा के खिलाफ दायर याचिका को लेकर अब सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी. बता दें ज्ञानवापी परिसर में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी.
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सीजेआई ने क्या कहा?
वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि “तहखाने का प्रवेश दक्षिण से और मस्जिद का उत्तर से है. दोनों एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं. हम यह आदेश दे सकते हैं कि फिलहाल पूजा और नमाज दोनों अपनी-अपनी जगह जारी रहें.” वहीं इस सुनवाई के दौरान व्यास परिवार के वकील ने नोटिस जारी करने का विरोध भी किया. उन्होंने कहा की अभी निचली अदालत में मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है.
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