‘दिवाली मनाने के लिए खोजें दूसरे तरीके’, दिल्ली में पटाखों को लेकर रोक पर बोला सुप्रीम कोर्ट
SC On Delhi Fire Cracker Ban: दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरफ से पटाखों पर जो रोक लगाई गई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा की दिल्ली के लोग दीवाली मनाने के दूसरे तरीके ढूंढ ले. अगर किसी का पटाखे जलाने का बहुत मन हो, तो वह किसी दूसरे राज्य में जाकर पटाखें जला सकते है. साथ में उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार पटाखों पर जो पाबंदी लगाती है , पुलिस उसका पूरी तरह से पालन क्यों नहीं करवा पाती है.
2017 से दीवाली पर पटाखों के इस्तेमाल पर रोक
दिल्ली-एनसीआर में पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने अपने 6 से 14 महीने के अबोध बच्चों की तरफ से याचिका दाखिल करी थी. इस याचिका में दशहरा से दीवाली तक पटाखों से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से बचाने की गुहार लगाई गई थी. जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दीवाली पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. वहीं उसके बाद से दिल्ली सरकार भी हर साल अपनी तरफ से रोक लगाती आ रही है.
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ग्रीन क्रैकर्स के उत्पादन के मानक किए तय
सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये साफ किया कि वह देश भर में पटाखों पर पूरी तरह रोक के पक्ष में नहीं है. साथ में कहा कि कम प्रदूषण कर स्वास्थ को नुकसान न पहुंचाने वाले ग्रीन क्रैकर्स के उत्पादन के लिए नियम बनाए जाने चाहिए. कोर्ट के इस आदेश के अनुसार पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO)ने ग्रीन क्रैकर्स के उत्पादन के मानक तय किए है. वहीं केंद्र सरकार ने भी ग्रीन पटाखों में मिलावट कर प्रतिबंधित सामग्री मिलाने से रोकने के लिए नियम बनाए हुए हैं.
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