Electoral Bond व्यवस्था पर Supreme Court में बोला केंद्र, पार्टियों के चंदे की जानकारी लेना नागरिकों का अधिकार नहीं
Electoral Bonds Issues: राजनीतिक पार्टियों को विभिन्न तरीके से देश व देश के बाहर से चंदे के रूप में भारी-भरकम रकम मिलती है. राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए बनाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड नामक प्रक्रिया बनाई गई है. इलेक्ट्रोल बॉण्ड से संबंधित याचिका पर सुनवाई से पहले अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी (R. Venkataramani) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपना जवाब दाखिल किया है. केंद्र सरकार की तरफ से सबसे बड़े वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, कि किसी राजनीतिक दल को मिलने वाले चंदे की जानकारी लेना देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है. इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को यह तर्क देकर खत्म नहीं किया जा सकता. कि इसके माध्यम से मिले चंदे की जानकारी आम लोगों को नहीं मिल पाती है.
क्या है इलेक्टोरल बॉण्ड की व्यवस्था
2017 में केंद्र सरकार ने राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का ऐलान किया. इस कानूनी प्रक्रिया को चुनावी बॉन्ड का नाम दिया गया. इसके तहत स्टेट बैंक के चुनिंदा ब्रांच से हर तिमाही के शुरुआती 10 दिनों में बॉन्ड खरीदने और उसे राजनीतिक पार्टी को बतौर चंदा देने का प्रावधान है. हवाला देते हुए कहा गया, कि इससे पार्टियों को कैश में मिलने वाले चंदे में कमी आएगी. बैंक के पास बॉन्ड खरीदने वाले ग्राहक की पूरी विस्तृत जानकारी मौजूद होगी. जिससे चंदे की पारदर्शिता बढ़ जाएगी.
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कल फिर होगी मामले की सुनवाई
चीफ जस्टिस DY. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ मंगलवार, 31 अक्टूबर को इस मामले की से सुनवाई शुरू करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मामले में अपनी राय देने को कहा था. अटॉर्नी जनरल ने कहा, ”राजनीतिक दलों को अनुदान देने के लिए बनाई गई प्रक्रिया पूर्ण रूप से नीतिगत विषय है. सुप्रीम कोर्ट किसी कानून में तब हस्तक्षेप करता है, जब नागरिकों के मौलिक या कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा हो. जबकि संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(c) के तहत संगठन बनाना और उसे चलाना एक मौलिक अधिकार है, जिसके तहत राजनीतिक दलों को भी अधिकार हासिल है.”
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