SBI ने चुनाव आयोग को भेजी Electoral Bonds की जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सख्त आदेश

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Electoral Bond News: भारतीय स्टेट बैंक ने मंगलवार (12 मार्च) को चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डेटा भेज दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 मार्च) को एसबीआई को फटकार लगाई थी. अदालत ने साथ ही चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी देने के लिए समयसीमा को बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका भी खारिज कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एसबीआई 12 मार्च को कामकाजी घंटे खत्म होने तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे.

एसबीआई ने दी चुनावी बॉण्ड की पूरी जानकारी

जिसके अनुसार, एसबीआई ने मंगलवार (12 मार्च) शाम साढ़े पांच बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा चुनाव आयोग को भेज दिया है. कोर्ट ने एसबीआई को कहा था कि यदि बैंक उसके निर्देशों और समयसीमा का पालन करने में विफल रहता है तो कोर्ट अपने 15 फरवरी के फैसले की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.

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चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 15 मार्च तक होगा अपडेट

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी चुनाव आयोग को भी 15 मार्च को शाम पांच बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है. इसलिए अब जब एसबीआई द्वारा डेटा चुनाव आयोग को भेज दिया गया है तो इसे 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा इस बेंच का हिस्सा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा थे.

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