Supreme Court ने चुनावी बॉन्ड में देरी पर SBI को लगाई लताड़, कहा- लिफाफा खोलें और डेटा दें

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Electoral Bond Case: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में सोमवार (11 मार्च, 2024) को सुनवाई के दौरान भारतीय स्टेट बैंक को जल्द से जल्द ब्योरा देने को कहा है. दरअसल, एसबीआई ने अदालत से चुनावी बॉन्ड का ब्योरा देने के लिए और वक्त की मांग की थी. जिसके बाद कोर्ट ने बैंक से पूछा कि दिक्कत कहां आ रही है? बैंक के पास तो सीलबंद लिफाफा है. ऐसे में वह उसे खोले और सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ा उपलब्ध कराए. सुप्रीम कोर्ट ने एक तर्क एसबीआई की ओर से दी गई याचिका पर कहा है. बैंक ने अपने याचिका में चुनावी बॉन्ड का विवरण देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था. वहीं एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने अतिरिक समय का अनुरोध किया है. हमने आदेश के मुताबिक, चुनावी बॉन्ड जारी करना भी बंद कर दिया है.

एसबीआई को सीजेआई ने लगाई फटकार

हरीश साल्वे ने आगे कहा कि हमें आंकड़ा देने में कोई समस्या नहीं है. हमें उन्हें व्यवस्थित करने में कुछ समय लगेगा. इसकी वजह यह है कि हमें पहले बताया गया था कि यह गुप्त रहेगा. इसलिए बहुत कम लोगों के पास इसकी जानकारी थी. यह बैंक में सबको उपलब्ध नहीं था. जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने पहले ही एसबीआई को आंकड़ा जुटाने को कहा था. उस पर अमल किया गया होगा. फिर क्या समस्या आ रही है. हमने उसे व्यवस्थित करने के लिए नहीं कहा था. फिर एसबीआई के वकील ने कहा कि क्रेता का नाम और खरीद का आंकड़ा अलग रखा गया है. जिसपर जस्टिस खन्ना ने कहा कि जहां तक जानकारी है, उस हिसाब से बैंक के पास सील लिफाफे में सारी चीजें हैं. आप सील खोलिए और आंकड़ा उपलब्ध कराइए. इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए.

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एसबीआई ने मांगा और समय

एसबीआई की तरफ से पेश वकील हरीश साल्वे बोले कि क्रेता का नाम देने में दिक्कत नहीं है. तारीखों से मिलान में अभी समय लग रहा है. सीजेआई ने इस तर्क पर कहा कि आदेश तो 15 फरवरी, 2024 का है. आपको बताना चाहिए था कि अब तक क्या किया. फिर हरीश साल्वे बोले कि हमने अगर सही तरीके से आंकड़ा नहीं दिए तो क्रेता हम पर मुकदमा कर सकता है. सीजेआई चंद्रचूड़ इस पर बोले- ठीक है. अब तक हमें जो चुनाव आयोग ने उपलब्ध कराया है, उसे हम अभी सार्वजनिक कर देते हैं. आप बाकी मिलान करते रहिएगा.

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