दिल्ली में महंगी होगी शराब, होटल, क्लब और रेस्टोरेंट के लाइसेंस शुल्क में 10% की बढ़ोतरी, जानें किन श्रेणियों पर पड़ेगा असर

होटल, क्लब और रेस्टोरेंट के L-17, L-18, L-19, L-20 लाइसेंस शुल्क में 10% वृद्धि, 2022 नीति 2026-27 तक जारी, उपभोक्ताओं पर असर

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Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब पीने के शौकीनों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने होटल, क्लब और रेस्टोरेंट श्रेणी के शराब लाइसेंसों के शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है जिससे इन प्रतिष्ठानों में परोसी जाने वाली शराब महंगी होना लगभग तय है। दिल्ली में नई आबकारी नीति को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है लेकिन इस बीच सरकार ने मौजूदा नीति के तहत होटल, क्लब और रेस्टोरेंट श्रेणी के लाइसेंसों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक नवीनीकृत करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह फैसला तब आया है जब दिल्ली में फरवरी 2025 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए थे। आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरे मामले को।

Delhi News: किन श्रेणियों पर लागू होगी 10 प्रतिशत की वृद्धि

दिल्ली के आबकारी विभाग ने होटल, क्लब और रेस्टोरेंट श्रेणी के अंतर्गत आने वाले चार प्रमुख लाइसेंस प्रकारों पर शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। इनमें L-17 और L-17F, L-18 और L-18F, L-19 और L-19F तथा L-20 और L-20F श्रेणियां शामिल हैं। ये लाइसेंस श्रेणियां मुख्य रूप से उन होटलों, क्लबों और रेस्टोरेंटों को दी जाती हैं जो अपने परिसर में मदिरा परोसने का कारोबार करते हैं। लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत की इस वृद्धि का बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ेगा क्योंकि प्रतिष्ठान अपनी बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए शराब की कीमतें बढ़ा सकते हैं। जल्द ही खुदरा शराब की दुकानों की L-6 और L-7 श्रेणियों के लिए भी इसी तरह के आदेश जारी किए जाने की योजना है जिससे आम उपभोक्ताओं को भी इसका असर महसूस होगा।

लाइसेंस नवीनीकरण न कराने पर परिवहन परमिट रोकने का अधिकार

दिल्ली आबकारी विभाग ने लाइसेंसधारकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि बढ़े हुए शुल्क का समय पर भुगतान करना अनिवार्य होगा। विभाग के आदेश में कहा गया है कि अगर लाइसेंसधारक निर्धारित समय अवधि के भीतर बढ़ी हुई राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो विभाग को उस प्रतिष्ठान का परिवहन परमिट रोकने या कोई अन्य उचित कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि विभाग भविष्य में लाइसेंस शुल्क की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि आगे और वृद्धि होती है तो लाइसेंसधारक उस बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

Delhi News: सितंबर 2022 से चली आ रही है मौजूदा नीति

दिल्ली में वर्तमान में जो आबकारी नीति लागू है वह सितंबर 2022 से प्रभावी है। इससे पहले तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में एक नई आबकारी नीति लागू की थी लेकिन उस पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। 2022 में शुल्क-आधारित नई आबकारी नीति लागू की गई जो लाइसेंसिंग वर्ष 2022-23 से प्रभावी हुई। पिछले साल जून में दिल्ली सरकार ने इसी नीति को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ा दिया था और अब इसे 2026-27 के अंत तक के लिए जारी रखा जा रहा है।

नई नीति में देरी के पीछे की वजह

दिल्ली में एक नई और व्यापक आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया काफी समय से लटकी हुई है। 2022 के अंत तक नई नीति आने की उम्मीद थी लेकिन पुरानी नीति की जांच, 2024 के लोकसभा चुनाव और फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों के कारण यह प्रक्रिया बार-बार टलती रही। फरवरी 2025 में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को तत्काल एक नई नीति का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए। हालांकि नई नीति को अंतिम रूप मिलने में अभी और समय लगेगा इसलिए फिलहाल पुरानी नीति को ही आगे बढ़ाया जा रहा है।

Delhi News: दिल्लीवासियों पर क्या होगा असर

लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत की यह वृद्धि सीधे तौर पर होटलों, क्लबों और रेस्टोरेंटों में जाकर शराब पीने वाले उपभोक्ताओं की जेब पर असर डालेगी। ये प्रतिष्ठान अपनी बढ़ी हुई परिचालन लागत को पूरा करने के लिए अपने मेन्यू में शराब की कीमतें बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जब L-6 और L-7 यानी खुदरा शराब की दुकानों के लिए भी इसी तरह के आदेश जारी होंगे तब आम उपभोक्ताओं को भी अपनी पसंदीदा बोतल के लिए अधिक रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं।

कुल मिलाकर दिल्ली की शराब नीति इस समय एक संक्रमण काल से गुजर रही है जहां एक तरफ नई नीति बनाने की प्रक्रिया जारी है और दूसरी तरफ पुरानी नीति को ही आगे बढ़ाते हुए लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी की जा रही है।

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