एशियन गेम्स ट्रायल के खिलाफ याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज, विनेश- बजरंग को राहत

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Asian Games 2022: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय महिला पहलवान खिलाड़ी विनेश फोगाट और पुरुष ओलंपिक बजरंग पुनिया हो एशियाई खेलों में सीधे प्रवेश के लिए याचिका के खिलाफ राहत प्रदान की है दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को इन दोनों वरिष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ लगी आशिका को खारिज कर दिया है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन किया था। बृजभूषण शरण सिंह पर महिला खिलाड़ियों से यौन शोषण करने का आरोप था। आंदोलन के चलते तैयारियों में पर्याप्त समय ना मिल पाने के कारण बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को विदेशों में क्वालीफाई करने का मौका दिया। इस फैसले के खिलाफ पहलवान सुमित पंघाल और सुजीत कलकल में कोर्ट में याचिका दायर की थी।

जूनियर खिलाड़ियों ने किया प्रदर्शन

विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को सीधी एंट्री मिलने के बाद कई जूनियर पहलवान, उनके माता-पिता और कोच ने गुरुवार को दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के मुख्यालय पर एशियाई खेलों के ट्रायल से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को दी गई छूट वापस लेने और निष्पक्ष ट्रायल कराने की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया था।

हाईकोर्ट ने दी दोनों रेसलर को छूट

IOA के पैनल ने मंगलवार को ट्रायल के मानदंड घोषित करते हुए कहा था। कि सभी भार वर्गों में एंट्री से पहले ट्रायल्स होंगे, लेकिन उन्होंने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किग्रा और महिलाओं के 53 किग्रा भार वर्ग में बिना ट्रायल्स ही पहलवानों का चयन कर लिया है। इसमें ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया (65 किग्रा) और विश्व पदक विजेता विनेश फोगाट (53 किग्रा) को छूट दी गई है।

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हाईकोर्ट में याचिका खारिज

इन दोनों पहलवानों को सीधे प्रवेश का अंडर-20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल ने विरोध किया है। जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए विरोध याचिका खारिज कर दी है।

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