महिला पहलवान यौन शोषण मामले में अदालत ने BrijBhusan Sharan Singh को समन जारी किया

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भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया हैं। नोटिस के मुताबिक, बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया गया हैं। अब उनको मामले की जांच के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। बृजभूषण शरण सिंह पर 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण का मुकदमा दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया था. पिछले दिनों एक महीनें से भी ज्यादा समय तक कुश्ती खिलाड़ियों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया था। जिसके बाद उनको केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया। कि सरकार पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करवाएगी। एशियन गेम्स चैंपियन विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया तथा साक्षी मलिक ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद मिले आश्वासन मिलने के बाद धरने को खत्म किया था।

 

अदालत की तरफ से अब तक की कार्यवाही

 

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है. बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस ने अभी तक शिकायत के आधार पर जो धाराएं लगाई हैं, वे गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं. इनमें IPC की धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और ये एक गैर-जमानती धारा है. वहीं IPC की धारा 354A में एक साल का प्रावधान हैं। जबकि धारा 354D में 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये दोनों धाराएं जमानतीय है।

 

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी मामले की FSL रिपोर्ट

 

इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले से जुड़ी CDR रिपोर्ट और FSL रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने के लिए कहा था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा, कि इस मामले से जुड़े विदेशों में रह रहे कुछ लोगो को नोटिस भेजा गया है. जिसका जवाब अभी तक दिल्ली पुलिस के पास नहीं आया है। अभी इस मामले में FSL रिपोर्ट का भी आना बाकी है. जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने कहा, कि इस मामले की जांच में सप्लीमेंटरी चार्जशीट भविष्य में पेश की जा सकती है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले से जुड़ी FSL रिपोर्ट व अन्य जरूरी दस्तावेजों को कोर्ट में जल्द पेश करने का आदेश दिया।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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