Chandigarh Mayor election में धांधली पर CJI सख्त, बोले- मत पत्र खराब करने वाले अधिकारी पर चले केस

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Chandigarh Mayor Election: आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मामले पर सोमवार (5 फरवरी) को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में निर्वाचन आयोग के अधिकारी पर धांधली के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मेयर चुनाव का वीडियो देखने के बाद कहा कि अधिकारी मतपत्र को कैसे खराब कर सकता है? ऐसी हरकत के लिए तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए.

जरूरत पड़ी को करवाएंगे फिर से चुनाव

सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि जरूरत लगी तो फिर से चुनाव करवाए जाएंगे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बैलट पेपर और मतदान का वीडियो हाई कोर्ट को सौंपने का आदेश दिया. इस मामले पर अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी. दरअसल, कांग्रेस और AAP के संयुक्त प्रत्याशी रहे कुलदीप कुमार ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को लेकर याचिका दाखिल की है. उन्होंने कहा है कि चुनाव में पीठासीन अधिकारी ने दुर्भावना से काम किया. इसी के चलते उनकी हार हुई है.

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विपक्ष के 8 वोट हुए थे अमान्य

बता दें कि कुलदीप कुमार ने अपने याचिका में कहा कि नए सिरे से चुनाव के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है. परंतु हाई कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया है. हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते बाद सुनवाई की बात कही है. गौरतलब है कि, बीजेपी को चंडीगढ़ महापौर चुनाव में जीत हासिल हुई थी. मतगणना के दौरान 8 वोट अमान्य घोषित किए गए थे. इसी वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था.

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