SBI को CJI Chandrachud की कड़ी चेतावनी, बोले- कल तक नहीं दी जानकारी तो चलेगा अवमानना का केस

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CJI scolds SBI: भारतीय स्टेट बैंक को सोमवार (11 मार्च, 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड केस में जमकर फटकार लगाई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई का याचिका खारिज कर दिया. साथ ही बैंक को कड़े शब्दों में चेताया कि अगर 12 मार्च 2024 तक उसे बैंक की ओर से जानकारी नहीं दी गई तो देश की सबसे बड़ी अदालत उसके खिलाफ अवमानना का केस चलाएगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को 15 फरवरी 2024 असवैंधानिक ठहरा दिया था.

सीजेआई ने लगाई फटकार

बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि एसबीआई ने कहा कि कैश कराने वाले की जानकारी भी अलग से रखी है. दोनों को मिलाना कठिन है. 22 हजार से अधिक चुनावी बॉन्ड साल 2019 से 2024 के बीच खरीदे गए. 2 सेट्स में आंकड़े होने के चलते कुल आंकड़ा 44 हजार से अधिक है. ऐसे में उसके मिलान में समय लगेगा. हम एसबीआई का आवेदन खारिज कर रहे हैं. कल यानी 12 मार्च तक आंकड़ा दे दें, साथ ही चुनाव आयोग 15 मार्च, 2024 तक उसे प्रकाशित करे. हम अभी एसबीआई पर अवमानना की कार्रवाई नहीं कर रहे पर अब पालन नहीं किया तो अवमानना का मुकदमा चलाएंगे.

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क्यों SBI को पड़ी फटकार

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एसबीआई की एक याचिका पर सुनवाई हुई. बैंक की ओर से इस पीटिशन में राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए गए हर चुनावी बॉण्ड के डिटेल का खुलासा करने के लिए समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया था. जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने कहा खारिच करते हुए कहा कि 12 मार्च तक जानकारी साझा करे. गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी, 2024 को ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था.

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