Supreme Court ने रद्द किया Chandigarh मेयर चुनाव का परिणाम, कुलदीप कुमार को नया मेयर किया घोषित

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Chandigarh Mayoral Polls: भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली के मामले में मंगलवार को सख्त निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव के वोटिंग रिजल्ट को रद्द कर दिया है. साथ ही आम आदमी पार्टी-कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को भी फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुनवाई की. इस दौरान SC ने वकीलों को तलब किए गए आठ अवैध मतपत्रों को दिखाया और उसकी जांच की. अदालत ने माना है कि ये आठ वोट अवैध नहीं, वैध हैं. इसलिए ये आठ वोट भी गिने जाएंगे.

अनिल मसीह ने मानी अपनी गलती

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो फुटेज देखकर कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कुछ बैलेट पेपर पर कुछ निशान बनाए थे. CJI ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से कहा कि ये क्या करते हो? इसपर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने क्रॉस के निशान इसलिए लगाए थे. क्योंकि मतपत्र डिफेक्टेड थे. SC ने अनिल मसीह से पूछा कि बैलेट पेपर कहां डिफेक्टेड हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो फुटेज को देखकर लग रहा है कि 8 बैलेट पेपर्स, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने क्रॉस के निशान लगाए थे, वो वोट कुलदीप कुमार के पक्ष में थे.

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30 जनवरी को हुआ था चुनाव

बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव 30 जनवरी को हुआ था. जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी. भाजपा के मेयर उम्मीदवार मनोज सोनकर ने आप के उम्मीदवार कुलदीप यादव को पराजित कर दिया था. इस दौरान निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह ने आठ वोटों को अवैध घोषित कर दिया था.

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