बंगाल सरकार की याचिका पर केंद्र ने Supreme Court में दी सफाई, कहा- CBI पर हमारा नियंत्रण नहीं

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Central Government: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने गुरुवार (9 नवंबर) को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को लेकर महत्वपूर्ण जवाब दाखिल किया है. केंद्र ने कहा है कि CBI एक स्वतंत्र कानूनी संस्था है और उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है. अपने जवाब में केंद्र ने सुप्रिम कोर्ट से बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है. जिसमें सीबीआई पर राज्य की अनुमति के बिना एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने का आरोप लगाया गया था.

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यह दावा किया है कि राज्य में 12 मामलों की सुनवाई से सीबीआई को हटाया जाना चाहिए. राज्य ने कहा है कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य की सहमति अनिवार्य है. इसके बावजूद सीबीआई एफआईआर दर्ज कर रही है और जांच कर रही है. इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि सीबीआई एक स्वतंत्र कानूनी संस्था है और उस पर केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है.

बंगाल सरकार ने दायर किया मुकदमा

बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत शीर्ष अदालत में एक मुकदमा दायर किया है. इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अनुच्छेद 131 के तहत सीबीआई के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है. मेहता ने कहा कि मुकदमे में जिन 12 मामलों का उल्लेख किया गया है, वे कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए थे. उन्होंने कहा कि ये तथ्य मुकदमे से पूरी तरह से गायब हैं. इस के द्वारा अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया गया है क्योंकि तथ्यों को दबा दिया गया है. उन्होंने कहा कि एफआईआर भी कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर ही दर्ज किया गया था.

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अगली सुनवाई 23 नवंबर को

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय एजेंसियों को जांच के लिए दी गई सामान्य सहमति वापस लेने के बाद सीबीआई द्वारा किसी भी तरह का कोई जांच नहीं किया जा सकता है. सिब्बल ने कहा कि सीबीआई नहीं, कोई भी एफआईआर फाइल नहीं कर सकता. यह एक संवैधानिक मामला है. उन्होंने यह भी कहा कि सहमति वापस लेने के बाद भी कई एफआईआर दर्ज की गईं और राज्य को मजबूरी में इस अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा. मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.

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