BrijBhusan Sharan Singh: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और उत्तरप्रदेश के गोंडा से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई जांच की चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्ज़शीट के हवाले से दावा किया, कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के साथ छेड़खानी की और पीछा किया और उन पर मुक़दमा चलाया जाना चाहिए।
इन धाराओं के तहत चलाया जा सकता हैं मुकदमा
पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा, कि महिला पहलवानों के खिलाफ छेड़खानी और उनका पीछा करने की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की लज्जा भंग करना), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354डी (पीछा करना) के तहत आरोप तय किए जा रहे हैं। आरोपों में यह भी कहा गया कि बृजभूषण शरण सिंह ने कई बार उत्पीड़न किया। ब्रजभूषण शरण सिंह पर पुलिस द्वारा कुल 6 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें से दो मामलों में उन पर 354, 354ए, 354डी धाराएं लगाई गई हैं। जबकि अन्य चार मामलों में 354 और 354ए के तहत आरोप साबित किए गए हैं।
इतने दिनों की सजा का है प्रावधान
बृजभूषण सिंह को पूछताछ के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया था। इस पूरे घटनाक्रम में जांच करते हुए दिल्ली पुलिस ने कुल 108 लोगों के बयान दर्ज किए। जिनमें 15 लोगों ने पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के पक्ष में बयान दर्ज करवाए। ऐसे में चार्जशीट में लगी इन धाराओं के आधार पर यदि अपराध सिध्द होता हैं। तो बृजभूषण को 5 साल तक की सजा हो सकती हैं।