हत्या के आरोपी Ajay Mishra Teni के बेटे को SC से बड़ी राहत, जमानत के आधार पर दिल्ली रहने का दिया आदेश
केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को किसानों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. मामले की सुनवाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दिल्ली में रहने की अनुमति दे दी. कोर्ट ने पारिवारिक कारणों के कारण उन्हें बीमार मां और बेटी का ध्यान रखने के लिए छूट मिली है. आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया में कोई भी प्रतिक्रिया देने से इंकार किया।
हत्या का आरोपी है मंत्री का बेटा
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत देते हुए शर्त रखी थी, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में एंट्री पर बैन को बरकरार रखा है. बता दें, कि साल 2021 में गाड़ी से कुचल कर हुई किसानों की हत्या करने का आरोप मंत्री के बेटे पर है। इस मामले में कई अन्य लोगों के नाम दर्ज है। परंतु आशीष मिश्रा को कोर्ट ने मुख्य आरोपी बनाया हैं. 1 साल से ज़्यादा समय जेल में रहने के बाद आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 25 जनवरी को अंतरिम जमानत दी थी.
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जानिए क्या है लखीमपुर मामला
दरअसल, उत्तरप्रदेश में हुए 2022 विधानसभा चुनावों से पहले यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या के दौरे के विरोध में लखीमपुर खीरी के किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान एक SUV गाड़ी ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचल दिया. गाड़ी से कुचलने के बाद 4 किसानों की मौत हो गई. इसके बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एसयूवी के ड्राइवर और बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी. इस घटना को लेकर विपक्ष और प्रदर्शनकारी किसानों ने जमकर हंगामा किया। और अजय मिश्रा टेनी ने के इस्तीफे की मांग की थी। आशीष मिश्रा को रिहा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को दिया था, जिसे 26 सितंबर तक बढ़ा दिया था।
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