सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज
Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में लोकसभा सचिवालय की 7 अगस्त 2023 को जारी की गई अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की गई थी। याचिकाकर्ता अशोक पांडे ने दलील दी थी कि राहुल गांधी को अभी तक आरोपों से बरी नहीं किया गया है, इसलिए उनकी सदस्यता बहाल नहीं की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाई है, लेकिन उन्हें सदस्यता बहाल करने का कोई आदेश नहीं दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना वैध है और इसे चुनौती देने का कोई आधार नहीं है। साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ता अशोक पांडे पर 1 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। यह याचिका राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के खिलाफ दायर की गई दूसरी याचिका थी। इससे पहले, इसी साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाली के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था।
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सूरत की एक अदालत ने फैसले पर लगाया था रोक
2 अगस्त 2023 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराने वाले सूरत की एक अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। इस फैसले से राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई, जो निचली अदालत के फैसले के बाद रद्द कर दी गई थी। यह मामला 2019 में तब शुरू हुआ था जब राहुल ने गुजरात के एक रैली में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरनेम मोदी नहीं है, बल्कि माफिया है। इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।
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