Bilkis Bano केस में Supreme Court का बड़ा फैसला, दोषियों की रिहाई का आदेश किया निरस्त

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Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिलकिस बानो केस पर फैसला आ चुका है. न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि सजा इसलिए दी जाती है, ताकि भविष्य में अपराध रुके. अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाता है. परंतु पीड़ित की तकलीफ का भी एहसास होना चाहिए. दरअसल बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद आज सोमवार (08 जनवरी) को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश नागरत्ना ने कहा कि हमने कानूनी लिहाज से मामले को परखा है. पीड़िता की याचिका को हमने सुनवाई योग्य माना है. इसी मामले में जो जनहित याचिकाएं दाखिल हुई हैं. हम उनके सुनवाई योग्य होने या न होने पर टिप्पणी नहीं कर रहे.

दोषियों के रिहाई पर रोक

बता दें कि जस्टिस नागरत्ना ने अपने बयान में आगे कहा कि जिस कोर्ट में मुकदमा चला था, रिहाई पर फैसले से पहले गुजरात सरकार को उसकी राय लेनी चाहिए थी. जिस राज्य में आरोपियों को सजा मिली, उसे ही रिहाई पर फैसला लेना चाहिए था. सजा महाराष्ट्र में मिली थी. इस आधार पर रिहाई का आदेश निरस्त हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट के 13 मई 2022 के जिस आदेश में गुजरात सरकार को रिहाई पर विचार के लिए कहा था, वह तथ्यों को छुपाकर हासिल किया गया था.

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कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित

दरअसल, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिनों की व्यापक रूप से सुनवाई की थी. वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश किए थे. गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई को उचित ठहराते हुए कहा था कि इन लोगों ने सुधारात्मक सिद्धांत का पालन किया है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या दोषियों के पास माफी मांगने का मौलिक अधिकार है. साथ ही इस बात पर भी जोर दिया था कि ये अधिकार चुनिंदा रूप से नहीं दिया जाना चाहिए और समाज में सुधार और पुनर्एकीकरण हर कैदी तक बढ़ाया जाना चाहिए.

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