Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का रास्ता हुआ साफ

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Gyanvapi Masjid Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका खारिज होने के बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. इसके साथ ही जिला अदालत में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के मामले का रास्ता साफ हो गया है. बता दें कि यह फैसला जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने सुनाया है.

फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर  

इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले से संबंधित याचिका खारिज होने पर हिन्दू पक्ष में खुशी की लहर है. हिंदू पक्ष के ओर विष्णु शंकर जैन ने कहा, “यह एक ऐतिहासिक फैसला है. कोर्ट ने साफ कहा है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. यह फैसला देश के सभी हिंदुओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है.”

श्रृंगार गौरी की पूजा मामले पर होगी सुनवाई 

बता दें दिल्ली की राखी सिंह समेत 5 महिलाओं ने दो साल पहले वाराणसी की जिला अदालत में एक याचिका दायर की थी. जिसमें ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की मांग की गई थी. वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में राखी समेत महिलाओं पर आपत्ति दर्ज कराते हुए याचिका खारिज करने की अपील की है.

मुस्लिम पक्ष ने किया फैसले का विरोध

वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष की माने तो उनके अनुसार ये आदेश 7 नियम 11 के तहत सुनवाई के योग्य नहीं है. महीनों की सुनवाई के बाद जिला जज की अदालत ने पिछले साल अगस्त के महीने में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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