केंद्र सरकार Ladakh में लगाएगी Article 371! जानिए क्या-क्या बदल जाएगा?

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Article 371 On Ladakh: केंद्र सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया था. जिसके बाद पहली बार गुरुवार (7 मार्च) को प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर के दौरे पर गए थे. वहीं पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा हैं. इसी बीच अब यह चर्चा चल रही है कि लद्दाख में फिर से धारा 370 लागू की जा सकती है. आर्टिकल 371 किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देती है. अगर इसे लद्दाख में लागू कर दिया गया तो उसके बाद लद्दाख में बहुत बदलाव आ सकते हैं.

क्यों लागू हो सकता है धारा 371?

बता दें कि इन दिनों लद्दाख में काफी प्रदर्शन हो रहे हैं. दरअसल जम्मू कश्मीर से साल 2019 में धारा 370 हटाने के बाद लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था. परंतु लद्दाख में कोई भी विधेयका का लागू नहीं हुई. इसी को लेकर लद्दाख के लोगों की मांग है. इनमें चार मांगे प्रमुख तौर पर है. जिसमें पूर्ण राज्य का दर्जा, आदिवासी दर्जा, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण, लेह और कारगिल में सांसद की सीटें. केंद्र सरकार इन मांगों को ध्यान में रखते हुए बाकी 11 राज्यों की तरह ही लद्दाख के लिए विशेष सुविधा देते हुए आर्टिकल 371 लागू कर सकती है.

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क्या होंगे बदलाव?

दरअसल, लद्दाख में अगर आर्टिकल 371 लागू कर दिया जाता है. तो उसके बाद लद्दाख में कई सारी चीजें बदल जाएंगी. आर्टिकल 371 किसी भी राज्य की खास जरूरत को पूर्ति करता है वहां के स्थानीय हितों की रक्षा करता है. आर्टिकल 371 लागू होने के बाद लद्दाख में स्थानीय लोगों को नौकरी में 80 फ़ीसदी आरक्षण दिया जा सकता है. इस आर्टिकल के लागू होने के बाद वहां केंद्र सरकार का दखल कम हो सकता है.

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