ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, मुस्लिम पक्ष को लगा तगड़ा झटका
Gyanvapi ASI Survey: इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के याचिका को खारिच कर दिया है. याचिका खारिच करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि न्याय व्यवस्था जारी रहे इसके लिए ASI का सर्वे बेहद जरुरी है, कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की आवश्यकता है. गौरतलब है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में ASI सर्वे को रोकने के लिए याचिका डाला था. कोर्ट ने गुरुवार को याचिका पर फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे को हरी झंडी दे दी है।
क्या है ज्ञानवापी मस्जिद विवाद?
दो साल पहले अगस्त 2021 में वाराणसी के सिविल जज के सामने पांच महिलाओं ने एक वाद दायर किया था. जिसमें श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति मांगी थी जो की ज्ञानवापी मस्जिद के नजदीक स्थित है. याचिका की सुनवाई करते हुए जज रवि दिवाकर ने एडवोकेट सर्वे मस्जिद परिसर में कराने का आदेश दिया था. पिछले साल तीन दिन तक सर्वे कोर्ट आदेश के मुताबिक किया गया था.
जिसके बाद शिवलिंग मिलने का दावा हिन्दू पक्ष ने किया था. जबकि मुस्लिम पक्ष ने इससे अफवाह बताते हुए कहा की वजूखाने में शिवलिंग नहीं फव्वारा है. हिन्दू पक्ष ने वाराणसी सेशन कोर्ट में विवादित जगह को सील करने की मांग की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जगह को सील करने आदेश दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था. 21 जुलाई को वाराणसी कोर्ट ने ASI सर्वे का आदेश दिया था।
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हाईकोर्ट के फैसले के बाद किसने क्या कहा?
हिन्दू पक्ष के वकील विष्णू शंकर जैन के मुताबिक मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी जिला अदालत्त का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है, ASI सर्वे शुरू होना चाहिए, उत्तरप्रदेश के उप-मुख्यमन्त्री केशव प्रसाद मौर्य ने फैसले का स्वागत किया है, साथ ही उन्होंने कहा कि ASI के सर्वेक्षण से सच्चाई सामने आएगी इसका मुझे विश्वास है।
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