ज्ञानवापी मस्जिद ASI सर्वे पर फैसले के बाद बीजेपी सांसद बोले- ‘सच्चाई सामने आने से क्यों डरते हैं’
Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid Case) परिसर के ASI सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की दलीलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सुनवाई पीठ ने ASI सर्वे के लिए इमारत को बिना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए मस्जिद का सर्वे करने की इजाजत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व संघ विचारक व वर्तमान बीजेपी राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राकेश सिन्हा ने कहा, कि धर्म के आधार पर कानून की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। जब एक बार ASI सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही इजाजत दे दी थी तो उस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए थी. ASI का काम है, कि किसी भी ऐतिहासिक जगह को जानना। साथ ही भारत के लोगों का यह बुनियादी अधिकार है, कि वे अपनी ऐतिहासिक विरासत को जाने व समझने की कोशिश करें। संविधान में सभी धर्मों को समान लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं।
इतिहास को सभी को जानना चाहिए
बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने सर्वे पर सवाल उठाने वाले लोगों से कहा, कि जिनको इतिहास को जानने और समझने से किसी को डर क्यों लगता है। आजादी से पूर्व आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़कर वहीं पर मस्जिदों का निर्माण क्यों किया। साथ ही राकेश सिन्हा ने सवाल करते हुए कहा, कि मुस्लिम समुदाय विरासत को छिपाने का काम क्यों कर रहा है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
उत्तरप्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के खिलाफ अजुंमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को 3 अगस्त की सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा, कि विवादित ढांचे की कोई खुदाई नहीं की जाएगी। ना ही किसी प्रकार की तोड़फोड़ की जाएगी। वर्तमान में मौजूद ढांचे के सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है।
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