लोकसभा से पहले बड़ी आप की टेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने के दिए आदेश

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AAP to vacate party office: दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है. आम आदमी पार्टी को इस बार झटका सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगा है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने के आदेश दिए हैं. हालाकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोर्ट ने पार्टी को थोड़ी मोहलत भी दी है. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक पार्टी ऑफिस को खाली करने के आदेश दिए हैं. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये शिकायत लगाई गई थी की आम आदमी पार्टी का ऑफिस राऊज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है.

अदालत ने क्या फैसला सुनाया

वहीं हाई कोर्ट ने इस मामले में पार्टी के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर को खाली करने का फैसला सुनाया था. इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने भी पार्टी के खिलाफ फैसला सुनाया है. वहीं बता दें कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकती है.

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क्या बोला कोर्ट

बता दें इस मामले के 14 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नाराज़गी जाहिर की थी. सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि किसी को भी कानून को तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप दफ्तर खाली कर जमीन हाई कोर्ट के हवाले करे. वहीं अब कोर्ट ने इसपर फैसला सुनाते हुए 15 जून तक का समय दिया है.

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