Women Reservation Bill बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी, जानें कब होगा लागू?

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Women Reservation Bill: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार (29 सितंबर) को महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) को मंजूरी दे दी है. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून बन गया है. केंद्र सरकार ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी. बता दें कि महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है. इसे संसद के विशेष सत्र के दौरान 20 सितंबर को लोकसभा में और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित किया गया था. जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण मिलने का प्रावधान है.

महिला आरक्षण विधेयक बना कानून

महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) के कानून बनने पर देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी और उनका आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, ”आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ऐतिहासिक ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023’ को मंजूरी मिलने के साथ ही यह विधेयक भारत का एक महत्वपूर्ण कानून बन गया है. देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण! 140 करोड़ भारतीयों को बहुत-बहुत बधाई!” इसके तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलते ही भारत सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

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दोनों सदनों में सर्वसम्मति से हुआ पास

गौरतलब है की संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल की गूँज रही थी. जो कि 18 से 22 सितंबर के बीच तय हुआ. सरकार ने 19 सितंबर को नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा में पेश किया जहां इस बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े वहीं राज्यसभा में इसके पेश में 214 वोट पड़े जिससे यह बिल आसानी पास हो गया. जानकारों के मुताबिक बिल को 2029 के लोकसभा चुनाव के आसपास लागू किया जाएगा.

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