पत्नी का टेस्टी खाना नहीं बनाना… ‘तलाक का आधार नहीं’, पति की दायर याचिका पर Kerala High Court का फैसला

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Kerala HC: केरल हाईकोर्ट ने तलाक की अर्ज़ी को खारिज कर दिया. इस शख्स ने अपनी पत्नी पर खाना टेस्टी न बनाने का आरोप लगाया था. याचिका में कहा था कि मेरी पत्नी टेस्टी खाना नहीं बनाती इसलिए मुझे तलाक चाहिए. कोर्ट ने कहा कि पत्नी खाना टेस्टी नहीं बनाती, ये तलाक का आधार नहीं हो सकता. ये कहते हुए कोर्ट ने शख्स की तलाक याचिक को खारिज कर दिया.

पति ने पत्नी पर लगाये ये आरोप

पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि रिश्तेदारों के सामने मेरा अपमान करती और मेरे साथ दुर्व्यवहार भी करती है. पति ने यह भी दावा किया था कि उसने मेरा अनादर किया और खुद को मुझसे दूर कर लिया. उधर, पत्नी ने अपने बचाव में इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया और तर्क दिया कि उसका पति यौन विकृतियों से पीड़ित था. पत्नी ने दावा किया कि उसका पति मानसिक बीमारी से जूझ रहा था और उसने अपनी दवाएं भी लेनी बंद कर दी थीं. पत्नी ने शादी को बचाने की इच्छा जाहिर की. पति के खिलाफ उसकी कंपनी और बॉस से शिकायत के आरोपों के जवाब में पत्नी ने बताया कि मैंने सिर्फ पति के बॉस से मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था. मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि हमारे रिश्तें की कलह को सुलझाने में मदद मिल सके.

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कोर्ट ने कहा सुनाया फैसला

सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कानूनी तौर पर एक पक्ष, एकतरफा तौर पर विवाह विच्छेद का फैसला नहीं कर सकता है, जब तलाक को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं. ये कहते हुए कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया.

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