Arvind Kejriwal: आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ज़मानत याचिका पर फैसला सुनाया. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. क्या हुआ कोर्ट में. जस्टिस स्वर्णकांता ने कोर्ट में क्या कहा? आइए आपको बताते हैं सब विस्तार में. पहले जान लेते मामले में हुआ क्या था. 3 अप्रैल को इस मामले में डेली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी.
क्या था मामला
केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु संघवी मामले में केजरीवाल का पक्ष रखा था. वहीं दोनो दलों के पक्ष को सुनते हुए कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. आज जस्टिस स्वर्णकांता ने इसपर फैसला सुनाते हुए कई कड़ी टिप्पणी की. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ये अर्जी जमानत के लिए नहीं है बल्कि अपनी केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए याचिका लगाई थी.
कोर्ट ने आज क्या कहा
अदालत ने कहा है कि ईडी ने जो कुछ भी सबूत जुटाए हैं उससे पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में शामिल रहे हैं. अदालत ने कहा है कि ईडी द्वारा इकठ्ठा किये गए सबूतों से पता चल रहा है कि रिश्वत कांड में केजरीवाल की सक्रिय भूमिका रही है. उन्हें रिश्वत लेने के बारे में पता था. केजरीवाल की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकारी गवाहों पर संदेह व्यक्त किया था. इस पर अदालत ने कहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने सरकारी गवाहों के बयान बयान दर्ज किए गए थे इसलिए उनके बयान की अहमियत है.