बंद कमरे में अकेले देख सकते हैं PORN, Kerala High Court ने सुनाया बड़ा फैसला, माता-पिता को दी चेतावनी

0

Kerala News: केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार (13 सितंबर) को पॉर्न को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. जहां कोर्ट ने कहा कि अकेले पोर्न देखना कोई अपराध नहीं है. दरअसल, हाल ही में केरल हाई कोर्ट में एक शख्स के खिलाफ पुलिस ने सड़क किनारे अश्लील वीडियो देखने का मामला दर्ज किया. जिस पर अब कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दूसरों को दिखाए बिना अकेले पॉर्न देखता है तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा.

पोर्न पर जाने क्या कहा हाईकोर्ट ने?

गौरतलब है कि मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पी.वी. केरल उच्च न्यायालय के. कुन्हिकृष्णन ने कहा कि अकेले पोर्न वीडियो देखना अश्लीलता के तहत अपराध नहीं है. कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कोई अश्लील वीडियो ‘निजी तौर पर’ देखता है और उसे किसी और को नहीं भेजता है या सार्वजनिक रूप से नहीं देखता है, तो यह आईपीसी के तहत अश्लीलता का अपराध नहीं होगा. कोर्ट ने कहा कि इस तरह का कंटेंट देखना किसी व्यक्ति की निजी पसंद है और कोर्ट उसकी निजता में दखल नहीं दे सकता.

ये भी पढ़ें- कंगाल Pakistan भी करेगा G20 की अध्यक्षता! पूर्व PM Nawaz Sharif ने लंदन से दिया बेतुका बयान

हाईकोर्ट ने अभिभावकों से की ये गुजारिश

सुनवाई के दौरान जस्टिस ने आगे कहा, ”किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील तस्वीरें देखना आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध नहीं है.” अगर आरोपी इसको प्रसारित या वितरित करता है या सार्वजनिक रूप से कोई भी अश्लील वीडियो या फोटो दिखाना आईपीसी की धारा 292 के तहत अपराध होगा.” जस्टिस ने माता-पिता को यह भी चेतावनी दी कि नाबालिग बच्चों को बिना निगरानी के मोबाइल फोन देने में खतरा है, क्योंकि इंटरनेट पर अश्लील वीडियो आसानी से उपलब्ध हैं और अगर बच्चे उन्हें देखते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Asia Cup 2023 के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, रोमांचक मुकाबले में रोका श्रीलंका का विजयी रथ

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘Saugandh TV’ को अभी subscribe करें. आप हमें FACEBOOKऔर INSTAGRAM पर भी फॉलो कर सकते हैं. 

आपको यह भी पसंद आ सकता है
Leave A Reply

Your email address will not be published.