Uttarakhand Waqf Board ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन, जानिए क्या है यूसीसी

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Uttarakhand Waqf Board: उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) का समर्थन करते हुए कहा है कि इसमें एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है जो इस्लाम की आस्था के खिलाफ हो। बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे और लिंगभेद समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि यह कानून किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और सभी धर्मों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि, कुछ मुस्लिम संगठनों ने यूसीसी का विरोध किया है। उनका तर्क है कि यह कानून मुस्लिमों के व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप करेगा और उन्हें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अभ्यास करने से रोकेगा।

यूसीसी के नाम पर किया जा रहा गुमराह

रहमानी ने कहा कि जो लोग यूसीसी का विरोध करते हैं वे मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे उन्हें फायदा होगा। यूसीसी के तहत सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों। उन्होंने कहा कि यह देश की एकता और अखंडता के लिए भी अच्छा होगा। यूसीसी का विरोध करने वाले लोगों का तर्क है कि यह मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का हनन करेगा। उनका कहना है कि यूसीसी लागू होने से मुसलमानों को अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करने में मुश्किल होगी।

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जानिए क्या है यूसीसी जिसकी हो रही देश में चर्चा

यूसीसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित है, जो राज्य को नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। हालांकि, इस प्रावधान को अभी तक लागू नहीं किया गया है। यूसीसी के पक्ष में कई तर्क हैं। समर्थकों का तर्क है कि यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देगा और कानूनी प्रणाली को सरल बनाएगा। वे यह भी तर्क देते हैं कि यह महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।

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