UP में गाड़ी से गए स्कूल तो पिता को होगी जेल, योगी सरकार ने जारी किए New Traffic Rules
UP New Traffic Rules: उत्तर प्रदेश में अब स्कूटी या कार से स्कूल जाना लोगों को महंगा पड़ सकता है. सरकार ने स्कूलों में वाहनों से आने पर रोक लगा दी है. अगर नाबालिग छात्र वाहन से स्कूल आते हैं तो इसके लिए उनके अभिभावक जिम्मेदार होंगे. बच्चों को वाहन देने वाले परिवार या वाहन मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. योगी सरकार ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
नाबालिग के खिलाफ भी कार्रवाई
अब कोई भी नाबालिग छात्र स्कूटर या कार से स्कूल नहीं जा सकेगा. यूपी में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के मामलों को लेकर यह निर्देश जारी किया गया है. नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, माता-पिता को अपने बच्चों को कार देने से बचना चाहिए. अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है.
उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय ने यातायात नियमों के अनुसार 18 साल से कम उम्र के छात्रों के गाड़ी चलाने पर रोक लगा दी है. इसके बाद भी अगर अभिभावक अपने बच्चों को दो पहिया या चार पहिया वाहन से स्कूल भेजते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
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जानिए आपको कितनी सजा मिलेगी
अगर आपके 18 साल से कम उम्र के बच्चे गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो परिवार के सदस्यों को 3 साल की जेल की सजा होगी. साथ ही वाहन मालिकों या उनके परिवार के सदस्यों पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा और उनका लाइसेंस भी एक साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा. अगर कोई नाबालिग सड़क पर गाड़ी चलाता हुआ पाया गया तो उसका लाइसेंस 25 साल बाद जारी किया जाएगा.
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