UGC की अनुमति के बिना विदेशी कोर्स नहीं करा सकेंगे कॉलेज, चेयरमैन ने जारी की गाइडलाइन

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UGC Guidelines for Colleges: भारत में विदेशी पाठ्यक्रमों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. अब कोई भी भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) यूजीसी की अनुमति के बिना विदेशी कार्यक्रम नहीं चला सकेगा. यूजीसी ने कहा है कि गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की डिग्री मान्य नहीं होगी. अगर कोई भी इन गैर-मान्यता प्राप्त डिग्री के साथ पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

विदेशी कोर्स कराने वाले को मिला नोटिस

बता दें कि इस कड़ी में भारत में रहकर ऑनलाइन मोड में विदेशी कोर्स संचालित करने वाली एडटेक कंपनियों के नाम नोटिस जारी किया गया है. सरकारी नियमों के मुताबिक, अब कोई भी कॉलेज या संस्थान यूजीसी की मंजूरी के बिना विदेशी कोर्स नहीं करा सकता. इसकी जानकारी खुद यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने दी है. यूजीसी की ओर से इस संबंध में एक नया नोटिस भी जारी किया गया है.

यूजीसी ने क्या कहा?

जारी नोटिस के मुताबिक विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ऑनलाइन मोड में डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम पेश करने वाली एडटेक कंपनियों को लेकर एक नया नियम जारी किया है. आयोग का कहना है कि कुछ एडटेक कंपनियां समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, टेलीविजन आदि में विज्ञापन दे रही हैं जिसे अनुमति नहीं दी जाएगी. यूजीसी द्वारा लागू नियमों के तहत ऐसे कोर्स ऑफर करने वाले कॉलेजों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

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एनईपी 2020 के तहत बदलाव

ये बदलाव केंद्र सरकार द्वारा साल 2020 में लॉन्च की गई नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत किए जा रहे हैं. बता दें कि यूजीसी ने इस साल उच्च शिक्षा को लेकर कई अहम बदलाव किए हैं. अंडरग्रेजुएट कोर्स को 4 साल का करने का फैसला लिया गया है. वहीं, यूजी स्तर पर छात्रों के लिए दोहरी डिग्री नियम लागू किए गए हैं.

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