UCC Report: उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की रिपोर्ट कल यानी शुक्रवार 12 जुलाई को सार्वजनिक कर दी जाएगी इसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी बात की गई है। यूसीसी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र किया गया है लेकिन इसे यूसीसी में शामिल नहीं किया गया है. इसी तरह से यूसीसी रिपोर्ट में गोद लेने के अधिकार का जिक्र है। जिसे कानून में शामिल नहीं किया गया है रिपोर्ट की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 को सार्वजनिक किया जाने वाला है।
मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार के जरिए उच्च रिपोर्ट के 40 पन्नों को सार्वजनिक किया जाने वाला है यहां सबसे बड़ा सवाल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर था जिसका वैसे तो बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है लेकिन जब उच्च को लागू किया गया तो उसमें इसका कोई जिक्र नहीं था। अब सरकार जब रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी तो इस बात की भी जानकारी सामने आएगी कि आखिर किन वजहों से जनसंख्या नियंत्रण को शामिल नहीं किया गया।
13 मार्च 2024 को लागू हुआ था यूसीसी
उत्तराखंड सरकार ने 13 मार्च 2024 को (यूसीसी) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था इसके साथ ही यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद उच्च को लागू किया गया था। इसके साथ ही उत्तराखंड में शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और 11 रिलेशनशिप को लेकर कानून पूरी तरह से बदल गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा से इसी साल फरवरी में समान नागरिक संहिता के बिल को पास कर दिया गया था।
नागरिकों को मिलेंगे अब समान अधिकार- सीएम पुष्कर सिंह धामी
यूसीसी लागू होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि अब राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।
निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने में समान नागरिक संहिता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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