Delhi News: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने मांस बेचने और उसकी दुकानों के लिए लाइसेंस को लेकर नया प्रस्ताव रखा था. प्रस्ताव के मुताबिक दिल्ली(Delhi News) में मांस की दुकान और धार्मिक स्थल के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी की बात कही गई थी. इस प्रस्ताव को अब नगर निगम की ओर से सहमति मिल गई है. यह उन कई प्रस्तावों में से एक था, जिन्हें एमसीडी सदन ने संक्षिप्त कार्यवाही के दौरान हंगामे के बीच पारित कर दिया गया था.
150 मीटर की दूरी आवश्यक
दरअसल, मांस की दुकानों को लेकर दिल्ली नगर निगम ने नई पॉलिसी का प्रस्ताव रखा था. एमसीडी ने इस प्रस्ताव में मांस की दुकानों और धार्मिक स्थलों के बीच एक दूरी तय किया था. नए प्रस्ताव के अनुसार धार्मिक स्थानों के पास अब मांस की बिक्री नहीं की जा सकेगी. एमसीडी के प्रस्तावों में मीट की दुकानों को कम से कम 150 मीटर की दूरी पर होना अनिवार्य होगा.
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इन प्रस्ताव को मिली मंजूरी
दिल्ली नगर निगम ने सभी 12 क्षेत्रों में मांस की दुकानों के लिए एक समान लाइसेंसिंग नीति का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके तहत ऐसी दुकानों को धार्मिक स्थानों से कम से कम 150 मीटर की दूरी पर होना आवश्यक था. एमसीडी ने प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 1.5 लाख रुपये और दुकानों के लिए 18,000 रुपये तक के लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण के लिए एक निश्चित शुल्क का भी प्रस्ताव रखा था. इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि चिकन और मछली की बिक्री के लिए आवंटित फ्लेटफॉर्मों को नियमित किया जाए. प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मंगलवार को सदन की बैठक में रखा गया. जहां इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई.
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