अतीक अहमद हत्याकांड की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इससे कानून-व्यवस्था कमजोर होती है

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उत्तरप्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, कि वह राज्य में 2017 से अब तक हुए कुल 183 एनकाउंटर की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट अदालत को सौंपे. सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों के बारे में कहा, कि हम जानना चाहते हैं, कि इन मामलों में कितने ऐसे संदिग्ध लोग हैं. तथा कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस समय इन मुकदमों की क्या वास्तविक स्थिति है? इन सभी सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एस रविंद्र भट और अरविंद कुमार ने कहा, कि इस तरीके के मामलों में पुलिस के लोग भी शामिल हो सकते है। सुनवाई के दौरान जजों ने कहा, कि “अगर जेल में रहते हुए पुलिस की सुरक्षा में हत्या होना, कानून व्यवस्था से लोगों के विश्वास को कम करता है” अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटे चाइल्ड केयर होम में रह रहे है। जिसपर कोर्ट ने कहा, कि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य उनकी कस्टड़ी लेने को तैयार है। तो उन्हें सौंप देना चाहिए।

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यूपी सरकार ने पेश की दलीलें

उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और यूपी के एडवोकेट जनरल अजय कुमार मिश्रा ने सुनवाई बैंच को बताया, कि एनकाउंटर के मामलों में सीआरपीसी के तहत जांच कार्रवाई की गई है। अब तक प्रदेश में कुल 183 में से 144 एनकाउंटर के मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। इस पर सुनवाई बैंच ने कहा, कि वह पूरी जानकारी को हलफनामें के रूप में दाखिल करें।

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