Swati Maliwal Case: दिल्ली हाई कोर्ट का बिभव कुमार और पुलिस को जारी किया नोटिस, स्वाति मालीवाल का है मामला

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Swati Maliwal Case:  दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की संसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव बिभव कुमार की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है दिल्ली हाई कोर्ट के वैकेशन जज अमित शर्मा ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

13 मई 2024 को हई थी मारपीट

दिल्ली हाई कोर्ट नहीं है आदेश आप सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत के आधार पर दिया है दरअसल स्वामी मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई 2024 को जब वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर उनसे मिलने गई थी तो ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी जब मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी दूसरी तरफ वैभव कुमार का कहना है कि स्वामी मालीवाड़ का आरोप है जो है वह गलत है उन्होंने उनसे कोई मारपीट नहीं कि उनसे केवल बाहर जाने के लिए कहा था उन पर लगाया गया आप गलत है मुझे जेल में रखे जाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है।

18  म‌ई को हुई थी गिरफ्तारी 

स्वाति मालीवाल ने 16 मई को दिल्ली पुलिस में विभाग कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी उसी आधार पर 18  म‌ई को दिल्ली पुलिस के विभाग कुमार को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी उसी आदेश को बिभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है उसी पर आज सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार और पुसिल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

गवाओं को प्रभावित कर सकते हैं ​बिभव कुमार

तीस हजारी कोर्ट ने बताया कि स्वाति मालीवाल की पिटाई मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है और अदालत ने इस बात को भी उठाया कि बिभव कुमार को जमानत देने से गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है।

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