मणिपुर के DGP को सुप्रीम कोर्ट ने किया तलब, CJI बोलें- राज्य में हालात पुलिस के नियंत्रण से बाहर

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Manipur Violence: मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर मंगलवार (1 अगस्त) को भी सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई. इस दौरान मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने बड़ी टिप्पणी की। CJI ने कहा कि हालात राज्य की पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। मई से जुलाई तक तीन महीने में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो चुकी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार (7 अगस्त) के लिए तय की है, और मणिपुर के पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर सवालों के जवाब देने को कहा है।

CBI को मामला सौंपने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि FIR तक दर्ज नहीं हो पा रही थी. अगर 6000 में से 50 FIR यदि CBI को सौंप भी दी जाएं, तो बाकी 5950 का क्या होगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि महिलाओं के वायरल वीडियो मामले में भी आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करने में काफी देरी हुई। पुलिस को फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, कि ऐसा लगता है, कि पुलिस ने महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद उनका बयान दर्ज किया।

सॉलिसीटर जनरल ने क्या कहा

पूरे मामले की सुनवाई के दौरान सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, कि राज्य में अपराधियों के खिलाफ तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई हैं. भावनात्मक तरीके से नहीं। घटना के संबंध में 250 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि 1200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। महिला उत्पीड़न मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार को शामिल किया गया है।

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सीबीआई मणिपुर में नहीं कर पाएगी काम

चीफ जस्टिस ने कहा, कि राज्य में  लगभग 6500 एफआईआर दर्ज की गई है। लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर विश्वास पैदा करने के लिए इन मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन सीबीआई की जांच में लंबे वक्त की आवश्यकता है। जो इस वक्त पर देना मुमकिन नहीं है।

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