Supreme Court ने ED को लगाई फटकार, कहा- जांच एजेंसियां बदला लेने की प्रवृत्ति से काम न करें
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) को फटकार लगाया और कहा कि जांच एजेंसी को पूरी निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए और बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं रखना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि आशा की जाती है कि ED का हर एक्शन पारदर्शी, ईमानदार और कार्रवाई के सबसे ऊंचे स्तर के मुताबिक होगा.
ED ने एक केस में की पूछताछ, दूसरे में गिरफ्तार
कोर्ट के आदेश की कॉपी बुधवार को जारी की गई. इसके अनुसार कोर्ट ने कहा कि बसंत और पंकज बंसल को 14 जून को पूछताछ के लिए ED दफ्तर बुलाया गया था, हालांकि ED की तरफ से रजिस्टर किए गए किसी और केस में दोनों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी अगर पुछे गए सवाल का जबाव नहीं दे पाता है, तो उसे गिरफ्तार करने के लिए ये कारण पर्याप्त नहीं है. जिस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उससे ये उम्मीद रखना कि वह गुनाह कबूल कर ही लेगा,यह गलत बात है.
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ये है पूरा मामला
जिस केस में बसंत और पंकज बंसल को अरेस्ट किया गया वह हरियाणा पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से दाखिल की गई FIR से जुड़ा था. FIR के अनुसार ED ने लिखा कि हमें सही जानकारी मिली है. परमार ने कथित रूप से ED और CBI केस के आरोपी रूप कुमार बंसल, उसके भाई बसंत बंसल और रियल एस्टेट फर्म IREO के मालिक ललित गोयल को लाभ पहुंचाया है. एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से केस दर्ज होने के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने परमार को निलंबित कर दिया था.
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