Supreme Court: “अब मैं वापस जेल नहीं जाउंगा”- सीएम केजरीवाल के इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने किया संज्ञान लेने से इंकार

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Supreme Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्यवाही करने से इंकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि आम आदमी पार्टी को वोट दिया गया तो उन्हें फिर से जेल नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट गुरुवार (16 मई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पिछले हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।

जनरल तुषार मेहता ने उठाया मुद्दा

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के सामने ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल के बयान का मुद्दा उठाया था। सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि अगर लोग आप को वोट देंगे तो उन्हें 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा वह ऐसा कैसे कह सकते हैं। यह याचिकाकर्ता की ओर से सिस्टम पर तमाचा है कृपया यह देखें कि उन्होंने पहले दिन क्या कहा था, आपने कहा था कि वह मामले के बारे में नहीं कहेंगे।

ये केजरीवाल धारणा है- जस्टिस खन्ना

जस्टिस खन्ना ने इस पर कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा, बल्कि यह कहा था कि वह मामले में अपनी भूमिका पर चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल ने एक बार फिर केजरीवाल के जेल जाने वाले बयान का जिक्र किया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह उनकी (केजरीवाल) धारणा है, हम नहीं जानते हमने जो महसूस किया वह उचित था और हमारा आदेश स्पष्ट था कि हम इसमें नहीं पड़ना चाहते।

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मार्च में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली शराब नीति मामले में PMLA के तहत हुई थी। हालांकि, बाद में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

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