Supreme Court News: दिल्ली हाई कोर्ट और जिला कोर्ट के जजों पर आरोप लगाने के बाद सजा काट रहे एक वकील पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. ये सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में हुई. सुनवाई के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि 6 महीने की सजा काट रहे वालों को उन सभी को बिना शर्त एक एक कर मांगी मांगनी होगी. कोर्ट ने 12 जनवरी को सुनवाई करते हुए वकील के सामने ये पक्ष रखा.
कोर्ट ने क्या कहा
वकील द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस के साथ इस बेंच में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थें. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि उच्च न्यायलय ने वकील को माफी मांगने के लिए कहा था लेकिन लेकिन वकील की तरफ से नकारात्मक जवाब आए, वकील ने कहा कि उसने जो भी आरोप लगाए हैं वो सही हैं. वहीं इसके बाद वालों की तरफ से मामला देख रहे वालों ने कहा की याचिकाकर्ता बिना शर्त माफी के लिए तैयार है.
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क्या है मामला
बता दें 9 जनवरी को दिल्ली की उच्च न्यायलय ने एक वालों को कोर्ट की अवमानना पर दोषी ठहराते हुए 2000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा सुनाई थी. तब फैसला सुनाते हुए न्यायलय ने कहा था की वकील को हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल के अधीक्षक को सौंप दिया जाए. दरअसल वकील ने जजों पर मनमाने ढंग से और पक्षपात तरीके से फैसला सुनाने का आरोप लगाया था. वाकिन ने अपनी याचिका ने जजों के नाम भी लिखें थें.
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