Supreme Court का Maharastra विधानसभा स्पीकर को निर्देश, अयोग्यता का मामला लंबे समय तक नहीं रहेगा लंबित

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SC On MLAs Disqualification Case: पिछले साल से महाराष्ट्र राजनीतिक हलचल तेज है. जिसको लेकर आज सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि वह अगले सफ्ताह मुख्यमंत्री शिंदे के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करें. इस सुनवाई में वह मामले के निपटारे की समय सीमा भी तय करें. सर्वोच्च न्यायलय ने 2 हफ्ते बाद मामले को अपने पास सुनवाई के लिए लगाते हुए कहा कि स्पीकर कार्यालय उन्हें उस दिन अपनी तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दे.

स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का सम्मान करना चाहिए- चंद्रचूड़

दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अयोग्यता का मामला अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता है. उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी है. इस याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के 11 मई के आदेश के बावजूद स्पीकर कार्यालय ने शिंदे कैंप के विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई को तेज नहीं किया है. वहीं शिवसेना विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसले में देरी पर मुख न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का सम्मान करना चाहिए.

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पार्टी और निशान पर हमारा हक- उद्धव गुट

गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना और उसका चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे को दिए जाने के खिलाफ भी याचिका दाखिल की है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 हफ्ते बाद मामले में सुनवाई की बात कही है. उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में चुनाव आयोग का फैसला रद्द करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि विधायक दल में हुई टूट को पार्टी की टूट कहना गलत है.

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