ED के Director Sanjay Mishra का कार्यकाल बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, कहा ऐसा करना संभव नहीं

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ED Director News: प्रवर्तन निदेशालय यानि कि ED। एक ऐसी सरकारी संस्था जिसका नाम हर रोज मीडिया व राजनीतिक पार्टियों के बीच सुर्खियों में रहता हैं। वैसे तो हम रोज सुनते हैं, कि ईडी राजनताओं व अन्य रसूखदारों की संपत्तियों उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार इत्यादि मामलों की जांच करती रहती हैं। लेकिन आज ईडी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। ईडी के संदर्भ में याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2022 तक था। लेकिन सर्विस एक्सटेंशन के चलते उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार संजय मिश्रा की सेवाएं 31 जुलाई को समाप्त हो जाएंगी।

2021 में आया फैसला

वर्ष 2018 में ईडी के डायरेक्टर बने संजय मिश्रा का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो रहा था। लेकिन केंद्र सरकार ने एक साल के लिए उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया था। एक सामाजिक कार्य करने वाले एनजीओ कॉमन कॉज ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल में सियासी दखल ना दी जाए। ऐसे में सुप्रीमन कोर्ट ने अपने स्पष्ट आदेश में कहा, कि अब उनका कार्यकाल आगे ना बढ़ाया जाए।

सरकार लेकर आई नया कानून

 वर्ष 2021 में सरकार के अध्यादेश को चुनौती देते हुए केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। जिसमें ईडी के निदेशक के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया। जिसके तहत संजय मिश्रा का कार्यकाल एक साल के लिए आगे बढ़ाया गया। नवंबर 2022 में उनका कार्यकाल पूर्ण होने पर फिर से उनके कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाया गया। परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा, कि ईडी निदेशक को अब अपनी सेवाओं से हटना ही होगा।

 

 

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