मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक, संसद सदस्यता जल्द होगी बहाल
Modi Surname Case: 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले विदेशी भगोड़ों का नाम लिया। जिसके बाद गुजरात के सूरत के रहने वाले पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज करवाया। जिसके बाद मई 2023 में सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट में अपील करने के बाद भी राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ‘मोदी’ सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को सुनवाई के दौरान उनकी सजा पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही यह आदेश राहुल गांधी को संसद में वापिस लौटने तथा अगले साल लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देगा।
कांग्रेस नेताओं में खुशी का माहौल
राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए ‘सत्यमेव जयते’ लिखा। तो वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कि यह लोकतंत्र की जीत है। राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा स्पीकर से राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करने की अपील की है।
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लोकसभा स्पीकर का बड़ा बयान
सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई. और यह भी आदेश दिया कि राहुल गांधी चुनाव भी लड़ सकते हैं। और संसद सदस्यता बहाल हो सकती है। जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने ओम बिरला ने कहा, कि जैसे ही राहुल गांधी केस पर सुप्रीम कोर्ट की कॉपी उनके पास आती है। जिसके बाद वे सदस्यता बहाल करने का नोटिस जारी करेंगे।
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