Soumya Murder Case: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज गुरुवार (26 अक्टूबर 2023) को एक ब्रॉडकॉस्ट पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के दोषियों की सजा की घोषणा अब अगले महीने 7 नवंबर को होगा. सौम्या को 30 सितंबर, 2008 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दिल्ली कोर्ट में पहले दोनों पक्षों के वकील सजा पर बहस करेंगे और उसके बाद जज उनके कातिलों को सजा सुनाएगे.
साकेत कोर्ट की अगली सुनवाई में दोषियों की सज़ा पर बहस होगी.कोर्ट ने दोषियों के वकील को हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में दोषियों की संपत्ति और जेल में उनके बर्ताव को लेकर हलफनामा दाखिल किया. दिल्ली पुलिस के हफलनामा की कॉपी दोषियों के वकील को दे दी गई है.
सौम्या के आत्मा को मिलेगी शांति
सौम्या विश्वनाथन के बूढ़ी मां माधवी विश्वनाथन ने कहा कि जिस दिन मेरी बेटी के कातिलों को सजा दिया जाना था उससे एक रात पहले हम सो नहीं सके, हम चाहते हैं कि ये फैसला समाज के लिए एक मिसाल बने.क्योंकि अगर मेरी बेटी के दोषी बेगुनाह करार दिए जाते तो ये न्याय के सिद्धांत को चोट पहुंचाता लेकिन इस फैसले से लोगों का न्याय पर विश्वास बढ़ेगा. उन्होंने आगे कहा कि मेरी बेटी अब वापस तो आ नहीं सकती लेकिन उसके दोषियों को सजा मिलने से उनके आत्मा को कुछ शांति तो मिलेगी.
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अदालत ने मकोका के तहत सुनाया फैसला
अदालत ने इस मामले में चार आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को सौम्या की हत्या में दोषी पाया है और उनके खिलाफ मकोका के तहत सजा सुनाई है.अदालत ने कहा कि ये चारों आरोपी बिना किसी संदेह के दोषी पाए गये हैं.
पांचवें दोषी अजय सेठी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) और मकोका प्रावधानों के तहत संगठित अपराध को अंजाम देने, सहायता करने या जानबूझकर इसे बढ़ावा देने और संगठित अपराध की आय प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए दोषी पाया है.
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