Soumya Vishwanathan Case में दिल्ली की Saket Court का बड़ा फैसला, सभी आरोपी दोषी करार
Soumya Vishwanathan Case: 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के सभी पांच आरोपियों को साकेत कोर्ट ने दोषी पाया है. इस मामले में कोर्ट ने अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय सेठी, अजय कुमार और रवि कपूर को दोषी ठहराया है. मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी. बताया जा रहा है कि इस मामले का फैसला 26 अक्टूबर को सुनाया जाएगा और उसी दिन पांचों आरोपियों की सजा का भी ऐलान किया जाएगा.
अमित शुक्ला की याचिका खारिज
जानकारी के मुताबिक, सुनवाई के दौरान मृतक सौम्या विश्वनाथन के पिता एमके विश्वनाथन और मां माधवी विश्वनाथन भी कोर्ट में मौजूद थे. वहीं, कोर्ट ने आरोपी अमित शुक्ला की ओर से दाखिल अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. जहां इससे पहले 13 अक्टूबर को साकेत कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद अपना फैसले को सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में सभी प्रतिवादियों पर मकोका (Maharashtra Control of Organised Crime Act) के तहत आरोप लगाए गए थे.
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2008 में हुई थी सौम्या की हत्या
गौरतलब है कि सौम्या विश्वनाथन की हत्या को 15 साल हो गए हैं. वह 13 अक्टूबर 2008 को दक्षिण दिल्ली के नेल्सन मंडेला रोड पर अपनी कार में मृत पायी गयी थी. पुलिस के मुताबिक उनकी हत्या डकैती से जुड़ी हुई है. जिसमें अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय सेठी, अजय कुमार और रवि कपूर आरोपी पाए गये थे. सभी को हत्या का आरोप लगने के बाद मार्च 2009 से हिरासत में लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों पर मकोका लगा दिया था. वहीं, अब कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी पाया है.
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