केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी की गाइडलाइन, बाल यौन-शोषण सामग्री हटाने का नोटिस जारी

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Social Media Guidelines: केंद्र सरकार ने X, यूट्यूब, टेलीग्राम और फेसबुक सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के लिए नोटिस जारी किया है. इन सोशल मीडिया माध्यमों पर भारत में अपने संबंधित प्लेटफार्मों से बाल यौन शोषण सामग्री को हटाने के लिए आदेश जारी किया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया बिचौलियों को चेतावनी दी, कि यदि वे इस मामले पर कार्रवाई नहीं करते हैं. तो IT Act की धारा-79 के तहत उनका सुरक्षित आश्रय वापस ले लिया जाएगा. जिसका मतलब होगा, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सीधे तौर पर बंद हो सकते हैं. कानूनों और नियमों के तहत मुकदमा चलाया गया, भले ही उन्होंने सामग्री अपलोड नहीं की हो.

सक्रिय कदम उठाएं: सरकार

केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा “हमने यह सुनिश्चित करने के लिए एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस भेजा है. कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई बाल यौन शोषण सामग्री मौजूद नहीं है. सरकार आईटी नियमों के तहत एक सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। “अगर वे तेजी से कार्रवाई नहीं करते हैं, चंद्रशेखर ने कहा, IT Act-79 के तहत उनका सुरक्षित आश्रय वापस ले लिया जाएगा और भारतीय कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे.

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अश्लील सामग्री पर लगेगा अंकुश

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 CSAM सहित अश्लील सामग्री को संबोधित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है. बयान में कहा गया है, कि आईटी अधिनियम की धारा 66ई, 67, 67ए और 67बी अश्लील या अश्लील सामग्री के ऑनलाइन प्रसारण के लिए कड़े दंड और जुर्माना लगाती हैं.

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