केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर बढ़ाया SIMI पर प्रतिबंध, जानिए केंद्र सरकार ने क्या कहा?

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SIMI Banned: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)’ पर लगे प्रतिबंध को पांच सालों के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने सोमवार यानी 29 जनवरी को एक्स के माध्यम से इस बैन को बढ़ाए जाने के आदेश की जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण के तहत ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया’ (SIMI) को यूएपीए के तहत अगले पांच सालों के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया जाता है।

केंद्र सरकार ने का कहना देश के लिए खतरा है सिमी

केंद्र सरकार का कहना है कि सिमी को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने जैसी गितविधियों में लिप्त पाया गया है। पिछले साल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) पर लगे प्रतिबंध को सही बताया था। केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा था कि सिमी भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ है।

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हलफनामे में केंद्र सरकार ने लगाए थे आरोप

केंद्र सरकार ने हलनामा के जरिए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोई भी संगठन जिसका उद्देश्य भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना हो, उसे अस्तित्व में रहने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती है। केंद्र ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि सिमी के उद्देश्य देश के कानूनों के खिलाफ हैं, क्योंकि संगठन का उद्देश्य इस्लाम के प्रचार में छात्रों और युवाओं को जुटाना और जिहाद के लिए समर्थन लेना है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केन्द्र सरकार ने बताया है कि कई सालों तक प्रतिबंधित रहने के बावजूद सिमी ने विभिन्न संगठनों के माध्यम से अवैध गतिविधियों में लिप्त रहना अभी बंद नहीं हुआ है, इसलिए उसके खिलाफ नया प्रतिबंध लगाया गया।

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