Shiv Sena उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका, स्पीकर ने एकनाथ गुट के पक्ष में सुनाया फैसला
Shiv Sena MLA Disqualification: महाराष्ट्र राजनीति में छिड़ा जंग अब भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है. शिवसेना विधायकों की अयोग्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुना दिया है. इस दौरान उद्धव गुट को बहुत बड़ा झटका लगा है. स्पीकर नार्वेकर का फैसला एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में आया है. राहुल नार्वेकर ने विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी है. उद्धव गुट की मांग को स्पीकर ने खारिज कर दिया है. विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के मुताबिक, एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना है.
राहुल नार्वेकर ने फैसले में क्या कहा?
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि शिवसेना का 1999 का संविधान ही मान्य है. EC रिकॉर्ड में सीएम शिंदे गुट असली पार्टी है. मैंने EC के फैसले को ध्यान में रखा है. मैं EC के रिकॉर्ड से बाहर नहीं जा सकता. उद्धव गुट दलील में दम नहीं है. शिवसेना अध्यक्ष को शक्ति नहीं है. शिंदे को नेता पद से नहीं हटा सकते थे. उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को नहीं हटा सकते थे और उद्धव ठाकरे अकेले निर्णय नहीं ले सकते थे. कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलाई गई. बहुमत का फैसला लागू होना चाहिए था. 2018 का फैसला संविधान के अनुसार नहीं था.
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2022 में हुआ था शिवसेना का बंटाधार
महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज बहुत बड़ा दिन है. शिंदे के नेतृत्व में विधायकों की बगावत के चलते जून 2022 में शिवसेना विभाजित हो गई थी. उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाने की समय-सीमा 31 दिसंबर, 2023 तय की थी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने अवधि को 10 दिन बढ़ाकर फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी की नयी तारीख तय की गई थी.
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