Section 144 on New Year: नए साल 2024 को देखते हुए इस शहर में प्रशासन हुआ सख्त, लगाई गई धारा 144

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Section 144 in Gautam Buddha Nagar: नए साल को देखते हुए गौतमबुद्धनगर में दो दिन के लिए धारा 144 लगा दी गई है. नए साल के जश्न को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है. इस दौरान हंगामा करने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी. जानकारी के मुताबिक, गौतमबुद्ध नगर में 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2024 को धारा 144 लागू कर दी गई है.

कई तरह की पाबंदियां लगाई गई 

गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2024 को गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू कर दी गई है. इस दौरान सार्वजनिक स्थानों और वहां शराब पीकर हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने पर रहेगी रोक. इसके साथ ही ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इन दो दिनों के दौरान ड्रोन उड़ाने के लिए इजाजत लेनी होगी.

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शराब पार्टी से सम्बंधित नियम

नए साल को देखते हुए व्यावसायिक गतिविधियों में शराब परोसने के लिए उत्पाद शुल्क विभाग से अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य है, इस लाइसेंस के लिए आपको एक दिन के लिए 11,000 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं, अगर आप हाउस पार्टी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जिसके लिए आपको 4 रुपये चुकाने होंगे. हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि किसी से भी शराब ली जाए. इस दौरान पार्टी में दूसरे राज्य का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

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