Modi Surname Case: राहुल की याचिका पर SC ने जारी किया नोटिस, 4 अगस्त को होगी सुनवाई

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Modi Surname Case:  मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में आज (21 जुलाई) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की पीठ ने गुजरात सरकार और मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की है.

पीठ अध्यक्ष ने दोनों पक्षों से मांगी सलाह

मामले की सुनवाई के दौरान एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया देखने को मिला, जब पीठ के अध्यक्ष जस्टिस बी आर गवई ने दोनों पक्षों से उनकी सलाह मांगी. जस्टिस गवई ने कहा कि वह दोनों पक्षों को बताना चाहते हैं कि मेरे पिता कांग्रेस के काफी करीब थे और मेरे भाई आज भी कांग्रेस के सदस्य हैं. ऐसे में दोनों पक्ष तय करें कि सुनवाई शुरू करनी चाहिए या नहीं.

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दोनों पक्षों ने सुनवाई पर जताई सहमति

गौरतलब है कि दोनों पक्षों ने जस्टिस की सलाह पर सुनवाई पर सहमति जताई जहां मामले में शिकायतकर्ता भाजपा विधायक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कानून के सवालों और मामले से जुड़े तथ्यों पर अदालत की सहायता के लिए 10 दिन का समय मांगा है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है.

क्या है पूरा मामला ?

दरहसल, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक रैली में राहुल गांधी ने सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है?’ इसे लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज है.

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